वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त
सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 3 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70%, 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने विषयकः ।
वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 372 / 260 /वि/नि/चार / 2020, दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश – 21 / 2020 ) एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 तथा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.07.2020 द्वारा सीधी भर्ती के समस्त पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने एवं परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त शासकीय सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70% 80% एवं 90% राशि स्टायपेण्ड के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।