छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के स्थाई यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम-8 के अनुसार शासकीय सेवकों के कतिपय प्रवर्गों के लिए स्थाई यात्रा भत्ता की पात्रता और दरें निर्धारित की गई हैं। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत स्थाई यात्रा की दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया
Bhatta जानिए- किसका कितना बढ़ा भत्ता
राजस्व निरीक्षक, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक) / सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के क्षेत्र सहायक (ऐसे पदों/स्थानों पर पदस्थ होने से जहां गहन यात्रा करना आवश्यक है), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेंड पंप तकनीशियन।इन्हें अभी 350 रुपये मासिक मिल रहा था। इसे बढ़ाकर अब सीधे 1200 रुपये मासिक कर दिया गया है।
इसी तरह जिला एवं तहसीलों में पदस्थ राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार, वन विभाग / राजस्व विभाग के चेन मेन, न्यायिक एवं वाणिज्यिक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारी। इन्हें अभी 300 रुपये मासिक भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये मासिक कर दिया गया है।
